दिल्ली में डॉक्टर सुसाइड केस में AAP MLA दोषी करार, जानिये पूरा मामला
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को एक फैसला सुनाया जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
दिल्ली: अदालत ने बुधवार को एक फैसला सुनाया जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल अदालत ने दिल्ली के एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में फैसला आरोपी विधायक को आईपीसी की धारा 306 और 120 के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत जल्द ही फैसला सुनाएगी।
दक्षिण दिल्ली के एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक को अदालत ने दोषी ठहराया है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस मामले में फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू अदालत ने आप विधायक प्रकाश जारवाल को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 306 और 120 के तहत अपराध का दोषी करार दिया है।
आम आदमी पार्टी के विधायक समेत कुल तीन लोगों को दोषी ठहराया गया है। आईपीसी की धारा 306 के तहत प्रकाश जारवाल को 10 साल तक की सजा हो सकती है