
प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स- Pinterest)
Chandigarh: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों के बाद अब पंजाब में भी मतदाता सूची को दुरुस्त करने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया गुरुवार, 25 जून से आधिकारिक तौर पर शुरू होने जा रही है।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, इस अभियान के तहत अधिकारी और कर्मचारी घर-घर जाकर मतदाताओं की वास्तविक गणना का काम करेंगे। इस महा-अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंजाब चुनाव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनिंदिता मित्रा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरी प्रक्रिया का ब्योरा साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को इस संबंध में कड़े निर्देश दे दिए गए हैं।
बीएलओ सीधे आम जनता के घरों तक पहुंचेंगे और उन्हें गणना फॉर्म वितरित करेंगे। इसके साथ ही, यदि किसी मतदाता को फॉर्म भरने में कोई असुविधा होती है, तो बीएलओ उनकी पूरी सहायता करेंगे और बाद में पूरी तरह से भरे हुए फॉर्म को खुद एकत्र करके लाएंगे।
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वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटिहीन और अपडेटेड बनाने का यह विशेष अभियान 25 जून 2026 से लेकर 24 जुलाई 2026 तक पूरे एक महीने तक जारी रहेगा। सीईओ अनिंदिता मित्रा के मुताबिक, इस कार्य के लिए राज्यभर में कुल 24,453 बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो पंजाब के लगभग 2.14 करोड़ मतदाताओं के घरों पर दस्तक देंगे।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1.84 करोड़ मतदाताओं की डिजिटल मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है, जो कि कुल मतदाता आबादी का लगभग 86.02 प्रतिशत है। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले राज्य में बड़े स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं।
इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जब बीएलओ आपके घर आएंगे, तो वे आपको संबंधित फॉर्म की दो कॉपियां (प्रतियां) सौंपेंगे। फॉर्म को सही-सही भरने के बाद, बीएलओ एक कॉपी पावती (रसीद) के रूप में मतदाता को वापस दे देंगे और दूसरी कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए पास रखेंगे।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी मतदाताओं को अपनी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखनी होगी। चुनाव कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म भरने के बाद उस पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना अनिवार्य है, जिसके बाद ही इसे बीएलओ को सौंपना है।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में साफ कहा गया है कि राज्य के सभी योग्य और मौजूदा मतदाताओं के लिए इस एसआईआर फॉर्म को भरकर जमा करना बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया से फर्जी वोटरों के नाम हटाने और नए पात्र युवाओं के नाम जोड़ने में मदद मिलेगी।
चुनाव आयोग ने पंजाब के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने घर आने वाले बीएलओ को सही जानकारी देकर पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
Location : Chandigarh
Published : 25 June 2026, 11:30 AM IST