अफसरों का पत्ता साफ, नेताओं के हाथ में कमान, जानिए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को लेकर क्या है सरकार का नया रूल

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया है। नई पंचायतों के गठन तक वे जिम्मेदारी संभालेंगे। ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द नई व्यवस्था लागू होगी।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 10 July 2026, 9:05 PM IST

Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को अंतरिम व्यवस्था के तहत संबंधित जिला पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने शुक्रवार रात आदेश जारी किया। सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच वर्षीय कार्यकाल 12 जुलाई को समाप्त हो रहा है। नई पंचायतों के गठन तक अब निवर्तमान अध्यक्ष ही प्रशासक के रूप में कामकाज संभालेंगे।

नई व्यवस्था लागू होने तक जारी रहेगी जिम्मेदारी

शासन के आदेश के अनुसार, नई जिला पंचायतों के गठन और नए अध्यक्षों के चुनाव तक मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों का प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होगा और विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।

Lucknow: अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- संविधान, श्रद्धा और आस्था से हुआ खिलवाड़

2021 में चुने गए थे जिला पंचायत अध्यक्ष

वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी। इसी आधार पर उनका पांच वर्षीय कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को पूरा हो रहा है। कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही सरकार ने नई अंतरिम व्यवस्था लागू कर दी है।

ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायतों में भी लागू व्यवस्था

इससे पहले 26 मई 2026 को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी सरकार ने पहली बार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया था। पहले यह जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाती थी। अब इसी व्यवस्था को जिला पंचायतों में भी लागू किया गया है।

Lucknow: सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव, जाना हालचाल

ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द आएगा आदेश

सरकार अब ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि 18 जुलाई को शासन इस संबंध में भी आदेश जारी कर सकता है।

Location :  Lucknow

Published :  10 July 2026, 9:05 PM IST