दिल्ली हाई कोर्ट से सांसद इंजीनियर राशिद को राहत: जानें कब तक बढ़ी अंतरिम जमानत

बारामूला से सांसद Abdul Rashid Sheikh उर्फ इंजीनियर राशिद को Delhi High Court से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें दिल्ली स्थित All India Institute of Medical Sciences (एम्स) में भर्ती अपने बीमार पिता से मिलने की अनुमति दे दी है।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 5 May 2026, 2:09 PM IST
New Delhi: बारामूला से सांसद Abdul Rashid Sheikh उर्फ इंजीनियर राशिद को Delhi High Court से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती अपने बीमार पिता से मिलने की अनुमति दे दी है।

तिहाड़ से एम्स लाने के निर्देश

हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशिद को तिहाड़ जेल से एम्स ले जाया जाए और शाम को वापस तिहाड़ जेल लाया जाए। अदालत के आदेश के मुताबिक वह सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपने पिता के साथ अस्पताल में रह सकेंगे।

10 मई तक बढ़ी अंतरिम जमानत

अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत को 10 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल में अपने पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया।

आदेश में संशोधन की थी मांग

इंजीनियर राशिद ने सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पहले दिए गए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत आदेश में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें दिल्ली में रहकर अपने पिता के इलाज के दौरान उनके साथ रहने की अनुमति दी जाए।

Location :  New Delhi

Published :  5 May 2026, 1:59 PM IST