11 साल पुराने चुनावी मामले में नया मोड़! कुमार विश्वास समेत दो की पेशी फिर टली, अब इस दिन होगी सुनवाई

सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती से जुड़े 2014 के लोकसभा चुनाव के एक पुराने मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। मामला आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से जुड़ा है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 5 June 2026, 6:06 PM IST

Sultanpur: आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती से जुड़े एक पुराने चुनावी मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को प्रस्तावित सुनवाई न्यायालय के अवकाश और समन तामील न होने के कारण नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की गई है।

करीब 11 साल पुराने इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, जब डॉ. कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे।

चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 मई 2014 को मतदान से पहले चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासन की ओर से कुछ निर्देश जारी किए गए थे। तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए कुमार विश्वास और उनके समर्थकों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था।

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निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों के चुनाव क्षेत्र में रहने पर रोक होती है। आरोप है कि प्रशासन द्वारा कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद संबंधित नेताओं और उनके समर्थकों ने क्षेत्र नहीं छोड़ा। इसके बाद पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचा मामला

यह मामला पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। हालांकि हाल ही में इसे विशेष एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। सोमनाथ भारती के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह 'मदन' के अनुसार, अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए 30 अप्रैल को सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।

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इसलिए नहीं हुई पेशी

इस मामले में 15 मई को भी सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन उस समय भी समन तामील नहीं हो सका था। शुक्रवार को भी यही स्थिति बनी रही, जिसके चलते किसी भी आरोपी की अदालत में उपस्थिति नहीं हो सकी। न्यायालय ने अब सभी आरोपियों को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत की निगाह अब 20 जून की सुनवाई पर टिकी है, जब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

Location :  Sultanpur

Published :  5 June 2026, 6:06 PM IST