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Tahawwur Rana: कोर्ट से लगा 26/11 आरोपी तहव्वुर राणा को झटका, ये अर्जी हुई खारिज

मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को कोर्ट से झटका लगा हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: Manoj Tibrewal Aakash
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Tahawwur Rana: कोर्ट से लगा 26/11 आरोपी तहव्वुर राणा को झटका, ये अर्जी हुई खारिज

नई दिल्ली: कोर्ट ने 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार तहव्वुर राणा को अपने परिजनों से बात करने की याचिका खारिज कर दी। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा के आवेदन पर उसके अधिवक्ता और एनआइए की दलील सुनने के बाद कहा कि राणा को स्वजन से बात करने की अनुमति नहीं मिली।

एनआइए ने राणा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि उसको अगर अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी गई तो वह महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकता है। एजेंसी ने कहा कि मामला अभी महत्वपूर्ण चरण में है। वहीं, राणा की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी थी कि विदेशी नागरिक होने के नाते ये राणा का मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बात करे, जो उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।

तहव्वुर राणा 28 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में

राणा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने ये कहते हुए परिवार से बात करने का अनुरोध किया था कि ये उसका मौलिक अधिकार है। बता दें कि राणा 28 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में है। एनआइए ने आरोप लगाया था कि आपराधिक साजिश के एक हिस्से के रूप में, आरोपित डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले राणा के साथ पूरे आपरेशन पर चर्चा की थी।

एनआईए ने उसकी रिमांड की मांग करते हुए दलील दी थी कि हेडली ने राणा को अपने सामान और संपत्तियों का विवरण देते हुए एक ईमेल भेजा था।

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