
राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत
सुलतानपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2018 में अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा था। इसे लेकर एक स्थानीय भाजपा नेता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज यह मुकदमा अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर था। शिकायत एक स्थानीय भाजपा नेता ने दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की अदालत में चल रही थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की अदालत ने मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया
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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) October 26, 2026
इस मामले में अदालत के फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में नजरें टिकी हुई थीं। राहुल गांधी फैसले के लिए अदालत पहुंचे थे। अब अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है।
यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आठ मई 2018 को बेंगलुरु में राहुल गांधी की ओर से की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने शाह को हत्या के एक मामले का आरोपी बताते हुए टिप्पणी की थी।
इस बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए अदालत में शुरू हुई और दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य तथा कानूनी दलीलें पेश की गईं।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी फरवरी 2024 में अदालत में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिली थी। जुलाई 2024 में उनका बयान दर्ज किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष के गवाहों के बयान, आवाज के नमूने के मिलान को लेकर कानूनी कार्यवाही और दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने निर्णय के लिए तारीख निर्धारित की थी। आखिरकार 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया।
अदालत के फैसले से राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली है। हालांकि, फैसले के विस्तृत कानूनी आधार और आदेश की प्रति का अध्ययन किए बिना निर्णय के विशिष्ट कारणों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
Location : Sultanpur
Published : 26 October 2026, 11:46 AM IST
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