रेप के दोषी प्रज्वल रेवन्ना की जेल में नई गंदी हरकत, फोन से 90 अश्लील वीडियो मिलते ही मचा बड़ा बवाल; पोर्न एडिक्शन का दावा

बेंगलुरु की जेल में बंद रेप के दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सेल से स्मार्टफोन और 90 पोर्न वीडियो मिले हैं। क्राइम ब्रांच के इस खुलासे के बाद जेल महकमे में हड़कंप मच गया है और कई अधिकारियों पर गाज गिरी है।

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 13 August 2026, 9:14 AM IST

Bengaluru: यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। बेंगलुरु की हाई-सिक्योरिटी वाली परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद रेवन्ना की बैरक से पुलिस तलाशी के दौरान एक चोरी-छिपे इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल फोन, चार्जर और पेन ड्राइव बरामद हुई है।

क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि जब्त फोन में 80 से 90 अश्लील (पोर्न) वीडियो डाउनलोड मिले हैं, जिससे उनके पोर्न एडिक्शन का मामला उजागर हुआ है।

जेल महकमे में हड़कंप, अधिकारियों पर गिरी गाज

जेल परिसर के अंदर एक हाई-प्रोफाइल कैदी तक स्मार्टफोन का पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। इस गंभीर लापरवाही के सामने आते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

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मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि जेल सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक अन्य कैदी प्रताप राय की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

फॉरेंसिक लैब भेजा गया फोन, खुलेंगे कई राज

जब्त किए गए मोबाइल और पेन ड्राइव को अब गहन फॉरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेज दिया गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जेल के सख्त पहरे के बावजूद यह फोन अंदर कैसे पहुंचा और इसे कौन-कौन से वाई-फाई या नेटवर्क डेटा से चलाया जा रहा था।

इसके अलावा, अधिकारी यह भी खंगाल रहे हैं कि क्या इस फोन का इस्तेमाल बाहर किसी गवाह को प्रभावित करने या रेवन्ना के लंबित मुकदमों से जुड़े डिजिटल सबूतों में हेरफेर करने के लिए तो नहीं किया जा रहा था।

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कानूनी शिकंजे में और उलझे पूर्व सांसद

गौरतलब है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो लीक हुए थे, जिसके बाद भारी बवाल मचा था। अगस्त 2025 में कोर्ट ने उन्हें यौन उत्पीड़न और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। अब जेल के भीतर नियम तोड़ने का यह नया मामला उनके कानूनी संकट को और बढ़ा सकता है।

Location :  Bengaluru

Published :  13 August 2026, 9:14 AM IST