दिल्ली में गाड़ी लेकर जाने से पहले पढ़ लें ये खबर! 1 नवंबर से लागू होंगे नए GRAP नियम

दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से GRAP के तहत वाहनों की एंट्री पर सख्ती होगी। BS-6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट मिलेगी, जबकि गैर-जरूरी ट्रकों पर रोक रहेगी।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 30 October 2026, 9:09 AM IST
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के प्रवेश को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू होने वाली इन पाबंदियों का असर दिल्ली में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर भी पड़ेगा। नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन की पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें। खासतौर पर दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।

दिल्ली में किन वाहनों को मिलेगी एंट्री?

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, निर्धारित नियमों और छूट की शर्तों के तहत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इनमें शामिल हैं:

  • BS-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन।
  • सीएनजी से चलने वाले वाहन।
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EV)।
  • छूट प्राप्त अन्य आवश्यक वाहन।

इन श्रेणियों के वाहन चालकों को भी लागू नियमों और जरूरी दस्तावेजों का पालन करना होगा।

इन वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रहेगी रोक

प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर संशोधित नियमों के तहत निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर सख्ती की जाएगी।

1. BS-6 मानक से नीचे के वाहन: निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

2. बिना वैध PUCC वाले वाहन: जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं होगा, उन्हें भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

3. नियमों का उल्लंघन करने वाली अंतरराज्यीय बसें: निर्धारित उत्सर्जन मानकों और अन्य शर्तों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

4. गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री बंद: दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरना होगा।

5. ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों पर प्रतिबंध: ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहनों और दिल्ली से बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार पाबंदियां लागू रहेंगी।

दिल्ली आने से पहले वाहन चालक जरूर जांच लें नियम

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे दिल्ली आने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक, वैध PUCC और प्रवेश संबंधी पात्रता की जांच कर लें। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को प्रवेश से रोका जा सकता है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लागू किए जा रहे इन प्रतिबंधों का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

Location :  New Delhi

Published :  30 October 2026, 9:09 AM IST

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