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प्रतीकात्मक छवि
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के प्रवेश को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू होने वाली इन पाबंदियों का असर दिल्ली में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर भी पड़ेगा। नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन की पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें। खासतौर पर दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, निर्धारित नियमों और छूट की शर्तों के तहत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इनमें शामिल हैं:
इन श्रेणियों के वाहन चालकों को भी लागू नियमों और जरूरी दस्तावेजों का पालन करना होगा।
1 नवंबर 2026 से संशोधित GRAP नियमों के तहत दिल्ली में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होंगे।
✅ अनुमति प्राप्त: BS-VI, CNG, इलेक्ट्रिक एवं छूट प्राप्त वाहन, लागू नियमों के अधीन।
⛔ प्रतिबंध लागू होंगे:
* BS-VI से कम मानक वाले वाहन
* वैध PUCC के बिना वाहन
* नियमों का पालन न करने वाली अंतरराज्यीय बसें
* दिल्ली न आने वाले ट्रक (परिधीय एक्सप्रेसवे का उपयोग करें)
* लागू नियमों के अनुसार ट्रैक्टर एवं जुगाड़ वाहन
* दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ वाहन📅 यात्रा से पहले अपने वाहन की पात्रता जाँच लें और आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें।
📞 ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर : 011-25844444 / 1095
#DTPUpdates
#GRAP2026— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 29, 2026
प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर संशोधित नियमों के तहत निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर सख्ती की जाएगी।
1. BS-6 मानक से नीचे के वाहन: निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
2. बिना वैध PUCC वाले वाहन: जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं होगा, उन्हें भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
3. नियमों का उल्लंघन करने वाली अंतरराज्यीय बसें: निर्धारित उत्सर्जन मानकों और अन्य शर्तों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
4. गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री बंद: दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरना होगा।
5. ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों पर प्रतिबंध: ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहनों और दिल्ली से बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार पाबंदियां लागू रहेंगी।
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे दिल्ली आने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक, वैध PUCC और प्रवेश संबंधी पात्रता की जांच कर लें। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को प्रवेश से रोका जा सकता है।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लागू किए जा रहे इन प्रतिबंधों का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
Location : New Delhi
Published : 30 October 2026, 9:09 AM IST
Topics : Delhi GRAP Rules Delhi Pollution News Delhi Traffic Police Advisory Delhi Traffic Rules 2026 Delhi Vehicle Entry Rules
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