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CJP प्रवक्ता सौरव दास
चंडीगढ़: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक और प्रवक्ता सौरव दास की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की याचिका दायर की गई है।
यह याचिका भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) पंजाब इकाई के प्रदेश महासचिव और अधिवक्ता नितिन गर्ग की ओर से 10 सितंबर 2026 को दाखिल की गई है। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर यह याचिका फिलहाल लंबित (Pending) स्थिति में दिखाई जा रही है।
याचिका का मुख्य आधार सौरव दास की 20 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई एक पोस्ट है। आरोप लगाया गया है कि इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अदालत और तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा की निष्पक्षता और अधिकार पर सवाल उठाए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और अदालत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।
मामला पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) जारी करने से जुड़े हाई कोर्ट के फैसले पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।
आरोप है कि सौरव दास ने अपने पोस्ट में इस फैसले को राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताया था। उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि मामले को तय रोस्टर के नियमों से अलग हटाकर एक "स्वतंत्र पीठ" से हटाते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया।
याचिका में कहा गया है कि दास ने इस मामले को तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पदोन्नति से जोड़कर भी टिप्पणी की थी।
सौरव दास के खिलाफ यह पहला कानूनी मामला नहीं है। वह इससे पहले भी कई विवादों और कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ एक अन्य आपराधिक अवमानना मामला भी चल रहा है।
इसके अलावा भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की ओर से दायर Rs 2 करोड़ के मानहानि मामले में भी सुनवाई जारी है।
गौरव भाटिया द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP नेताओं को विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की सलाह दी थी। इसके बाद सौरव दास और अन्य नेताओं ने संबंधित पोस्ट हटाने पर सहमति जताई थी।
अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर नई अवमानना याचिका के बाद सौरव दास की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
Location : Chandigarh
Published : 10 September 2026, 3:55 PM IST
Topics : CJP spokesperson Sourav Das criminal contempt case judiciary controversy India Punjab Haryana High Court contempt petition Sourav Das contempt case
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