Disha Salian Case: दिशा सालियान केस में फिर खुलेंगे कई राज? वकील ने बताए ऐसे सबूत, CBI जांच से बढ़ी हलचल

दिशा सालियान मौत मामले में CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार के वकील निलेश ओझा ने प्रत्यक्षदर्शी, मोबाइल टावर लोकेशन और CCTV फुटेज समेत कई साक्ष्यों का दावा किया है। अब इन दावों की जांच CBI करेगी और तथ्यों की पुष्टि होगी।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 20 September 2026, 9:04 AM IST

Mumbai: दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में कथित सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और सबूतों से छेड़छाड़ जैसे आरोपों की जांच की जा रही है। हालांकि, किसी व्यक्ति की भूमिका जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।

वकील निलेश ओझा ने किए गंभीर दावे

दिशा सालियान के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील निलेश ओझा ने मामले में कई गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिशा की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई और पुलिस रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर हुआ।

ओझा ने दावा किया कि उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं, जिनकी जांच से मामले की दिशा बदल सकती है। उन्होंने कहा कि अब इन सबूतों का फोरेंसिक और कानूनी परीक्षण सीबीआई को करना है।

तीन तरह के सबूतों का किया दावा

वकील के मुताबिक, मामले में तीन अहम चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इनमें कथित प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित लोगों के मोबाइल फोन की टावर लोकेशन और मूल सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं।

ओझा का दावा है कि इनसे जुड़ी सामग्री उनके पास है और इसे सीबीआई को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कम से कम एक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री होने का उनका दावा है। इन दावों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

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आदित्य ठाकरे समेत कई नाम चर्चा में

मामले की नई जांच के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों के नाम चर्चा में आए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, सीबीआई की एफआईआर में कई लोगों का उल्लेख है, लेकिन एफआईआर में नाम होना अपने आप में अपराध सिद्ध होना नहीं है।

आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान को जानने से इनकार किया है और मामले में अपने नाम को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है।

अब सीबीआई जांच पर टिकी नजर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को सीबीआई को दिशा सालियान की मौत की जांच करने का निर्देश दिया था। अदालत ने मामले में कई विसंगतियों का उल्लेख किया, लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत निष्कर्ष नहीं दिया।

अब सीबीआई कथित सबूतों, पुलिस रिकॉर्ड, फोरेंसिक सामग्री, गवाहों और घटनास्थल से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वकील की ओर से किए गए दावों में कितनी सच्चाई है और मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।

Location :  Mumbai

Published :  20 September 2026, 9:04 AM IST