मेरठ के चर्चित नीला ड्रम केस में बड़ा फैसला: अदालत ने मुस्कान और साहिल को सुनाई मौत की सजा

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल को मौत की सजा दी है। पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोनों को दोषी ठहराया जा चुका है।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 14 October 2026, 4:26 PM IST

Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी ठहराया था। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में दोनों की सजा पर फैसला सुनाया गया है।

126 तारीखों की सुनवाई के बाद दोषी ठहराए गए दोनों

मामला 3 मार्च 2025 का है। आरोप के मुताबिक, मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में साहिल की मदद ली थी। इसके बाद शव को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद कर दिया गया था। इस मामले में अदालत में 126 तारीखों पर सुनवाई हुई।

अदालत ने उपलब्ध सबूतों की जांच के बाद दोनों को दोषी माना। फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज में भय पैदा करते हैं। अदालत के मुताबिक, सबूतों से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की।

दोषसिद्धि के बाद अदालत ने दोनों को सजा के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया था। इससे पहले 19 सितंबर को अदालत ने दोषसिद्धि पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि ऐसे गंभीर अपराधों में उचित सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए।

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सौरभ की मां पूजा कर मांग रहीं इंसाफ

सौरभ की मां रेनू शर्मा अपने बेटे को न्याय दिलाने की उम्मीद में पूजा-पाठ कर रही थीं। नवरात्र के दौरान परिवार के सदस्यों ने व्रत रखा है। मां और परिवार के अन्य लोग पूजा करते समय सौरभ को इंसाफ मिलने की प्रार्थना कर रहे थे।

सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने कहा था कि परिवार अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला अदालत दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो परिवार आगे कानूनी लड़ाई लड़ेगा।

मुस्कान की सास ने भी दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। परिवार का कहना है कि आरोपियों को सजा मिलने के बाद ही उन्हें संतोष मिलेगा।

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पहले बेहोश करने और फिर हत्या करने का आरोप

अभियोजन से जुड़े आरोपों के मुताबिक, मुस्कान ने कथित तौर पर सौरभ को मादक पदार्थ देकर बेहोश किया। इसके बाद साहिल की मदद से चाकू से उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में रखे गए और सीमेंट से बंद कर दिया गया। वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश गए थे, जहां उन्होंने पार्टी की। 17 मार्च को दोनों वापस लौटे। पुलिस ने 18 और 19 मार्च 2025 के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया था। 19 मार्च को अदालत में पेशी के समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसी दौरान गुस्साए वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी।

Location :  Meerut

Published :  14 October 2026, 4:17 PM IST