
मैनपुरी में अपात्र व्यक्ति को आवासीय पट्टा देने का आरोप (फोटो: डाइनामाइट न्यूज)
Mainpuri: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के कुमहौल गांव में रिहायशी जमीन के पट्टे (lease) के आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव के निवासी अरविंद कुमार ने जिला मजिस्ट्रेट (DM) को शिकायत दी है। उनका आरोप है कि ग्राम प्रधान और संबंधित राजस्व अधिकारी (लेखपाल) ने नियमों को नजर अंदाज करते हुए एक अमीर व्यक्ति को जमीनहीन बताकर रिहायशी पट्टा दिला दिया। यह शिकायत पट्टा 16 दिसंबर, 2024 को मंजूर किया गया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिसे रिहायशी पट्टा मिला है, वह आर्थिक रूप से संपन्न है और उसके पास पहले से ही काफी संपत्ति है। ग्रामीणों का कहना है कि उस व्यक्ति के पास लगभग 20 बीघा कृषि योग्य जमीन और तीन मंजिला पक्का मकान है। इसके अलावा, बताया जाता है कि उसकी पत्नी के नाम पर भी रिहायशी जमीन दर्ज है। इसलिए, ग्रामीणों का तर्क है कि सरकारी नियमों के तहत वह व्यक्ति रिहायशी पट्टे के लिए पात्र नहीं था।
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ग्राम प्रधान और संबंधित राजस्व अधिकारी पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि दोनों अधिकारियों की मिली भगत से एक अपात्र व्यक्ति को—उसे जमीनहीन बताकर—पट्टा आवंटित किया गया। ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
इस मामले से जुड़ी एक अलग शिकायत में, एक अन्य ग्रामीण भागवत दयाल ने आरोप लगाया है कि संबंधित व्यक्ति गाटा (प्लॉट) नंबर 1892 के तौर पर चिह्नित जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस जमीन के नक्शे में सुधार से जुड़ा मामला अभी अदालत में लंबित है। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है, जिससे विवाद और बढ़ गया है।
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ग्रामीणों ने मैनपुरी के जिला मजिस्ट्रेट से पूरे मामले की जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। फिलहाल, प्रशासन ने संकेत दिया है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
Location : Mainpuri
Published : 16 July 2026, 6:52 PM IST
Topics : Gram Pradhan News Illegal Land Allotment mainpuri news Residential Patta Case uttar pradesh