‘मां! तुम्हारा कातिल अब कभी बाहर नहीं आएगा’: महराजगंज के खौफनाक हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट में झुके हत्यारों के सर

2017 के जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। महराजगंज न्यायालय ने दो अभियुक्तों को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Post Published By: Pratibha Yadav
Updated : 25 September 2026, 6:06 PM IST

Maharajganj: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में जमीनी विवाद में महिला की मां की कट्टे से गोली मारकर हत्या करने और परिवार को जान-माल की धमकी देने के मामले में महराजगंज न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-1), महराजगंज की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद सामने आया है।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी

पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर और महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महराजगंज शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित मुकदमे में प्रभावी पैरवी की गई।

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2017 के हत्या के मुकदमे में दोनों अभियुक्तों को सजा

मामला थाना पनियरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 234/2017 से जुड़ा है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 506 और 34 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमे में पिन्टू उर्फ विनोद पुत्र शिवशंकर मौर्या, निवासी माधवनगर, थाना पनियरा, जनपद महराजगंज और मनोज सिंह पुत्र उदय शंकर सिंह, निवासी सतगुर चौराहा, थाना पनियरा, जनपद महराजगंज को अभियुक्त बनाया गया था।

जमीनी विवाद में हत्या का था आरोप

पुलिस के मुताबिक, जमीनी विवाद को लेकर वादिनी की मां की कट्टे से फायर कर हत्या करने तथा उनके परिवार को जान-माल की धमकी देने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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पुलिस और अभियोजन की पैरवी से मुकदमे में आया निर्णय

महराजगंज पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित गंभीर मामलों में अभियोजन विभाग के साथ समन्वय कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। इसी अभियान के तहत पनियरा थाने के इस मुकदमे में भी कार्रवाई की गई। 25 सितंबर 2026 को न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

Location :  Maharajganj

Published :  25 September 2026, 6:06 PM IST