
पुलिस ने चालक को पकड़ा (Img: Dynamite News)
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर स्थित आधार सेवा केंद्र के समीप शराब के अत्यधिक नशे में धुत होकर तेज रफ्तार कार चलाने, सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने और व्यस्त मार्ग की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बाधित करने वाले एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न केवल दुर्घटनाग्रस्त वाहन को तत्काल प्रभाव से सीज किया, बल्कि अपनी त्वरित कार्यप्रणाली का परिचय देते हुए महज 24 घंटे के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) भी प्रेषित कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात कैंट थाना पुलिस की टीम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में नियमित गश्त और रात्रिकालीन ड्यूटी पर मुस्तैद थी। इसी दौरान मुखबिर और राहगीरों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि मोहद्दीपुर में मुख्य मार्ग पर स्थित आधार सेवा केंद्र के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच बने डिवाइडर पर जा चढ़ी है। इस हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा था और आधी रात को राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सूचना मिलते ही कैंट पुलिस की टीम बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंची। जांच के दौरान क्षतिग्रस्त वाहन संख्या UP57 CT 3154 के चालक की पहचान शिवम मिश्रा पुत्र स्वर्गीय कुंज बिहारी मिश्रा, निवासी पोखारभिंडा, थाना कोठीभार, जनपद महाराजगंज के रूप में हुई। जब पुलिस ने चालक से पूछताछ की तो उसकी हरकतें अजीब थीं, जिसके बाद उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया गया। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि चालक भारी मात्रा में शराब के नशे में था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि चालक शराब के खतरनाक प्रभाव में था, जिसके कारण उसने न केवल अपनी और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान को जोखिम में डाला, बल्कि सरकारी संपत्ति को भी तोड़ा। पुलिस ने तत्काल आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया और गाड़ी को क्रेन की मदद से हटवाकर सीज कर दिया। इस संबंध में कैंट थाने में मु0अ0सं0 0267/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के अंतर्गत एक कड़ा मुकदमा पंजीकृत किया गया। इंस्पेक्टर कैंट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बिना देरी किए केस की विवेचना पूरी की और रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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इस बड़ी और त्वरित कार्रवाई के बाद गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से अपील करते हुए सख्त लहजे में चेतावनी जारी की है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न सिर्फ एक संगीन और गैर-जमानती कानूनन अपराध है, बल्कि यह सड़क पर चलने वाले बेकसूर नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा और जानलेवा खतरा है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ड्रंकन ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग और स्टंट बाजी करने वालों के खिलाफ जिले के हर चौराहे पर इसी तरह की कठोर और दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आम लोगों के लिए यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके।
Location : Gorakhpur
Published : 2 June 2026, 3:55 PM IST