
गोवध के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार (IMG: Dynamite News)
Deoria: देवरिया में गोवध निवारण अधिनियम के मामले में फरार चल रहे आरोपी को खुखुन्दू थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 नवंबर की आधी रात बरेजी गांव में घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा। उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने एक गोवंशीय पशु भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ गोवध, गैंगस्टर एक्ट और मारपीट समेत छह मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर के निर्देशन में जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सलेमपुर के पर्यवेक्षण में खुखुन्दू थाना पुलिस वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामले में वांछित आरोपी बरेजी गांव में मौजूद है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई और गांव में घेराबंदी कर दी।
पुलिस के अनुसार, 4 नवंबर 2026 की रात करीब 12:30 बजे बरेजी गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान संदीप यादव (28) पुत्र नागू यादव के रूप में हुई है। वह वर्तमान में थाना सुरौली क्षेत्र के परसौनी गांव के टोला फुलवरिया करन का निवासी है। उसका स्थायी पता धर्मऊर गांव बताया गया है।
पुलिस के मुताबिक, गोवंशीय पशु की बरामदगी से जुड़े मामले में खुखुन्दू थाने में मुकदमा अपराध संख्या 293/2026 दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई की गई है। इसी मामले में संदीप यादव वांछित चल रहा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ एक गोवंशीय पशु भी बरामद किया है।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार संदीप यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2016 से 2023 के बीच देवरिया जिले के अलग-अलग थानों में छह मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों में कोतवाली, मदनपुर, बरियारपुर और सुरौली थानों में दर्ज मुकदमे शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और मारपीट से संबंधित मामले पहले से दर्ज हैं।
Location : Deoria
Published : 4 November 2026, 7:36 PM IST