
रौशन आनंद की जमानत पर सुनवाई टली (Img- Internet)
Patna: बिहार की राजधानी पटना में बीते दिनों 'खान सर' की कोचिंग पर हुए हमले के बाद उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में एक नया और बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है। पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है।
जिला जज के समक्ष विचाराधीन इस जमानत याचिका पर अदालत अब कल सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि कोचिंग संस्थान पर हुए हमले और उपद्रव के बाद पुलिस ने रौशन आनंद को मुख्य आरोपियों में शामिल करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वे तब से न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी रिहाई को लेकर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।
बता दें कि यह पूरा हाई-प्रोफाइल विवाद बीती 2 जून को प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ की कोचिंग पर हुए हिंसक हमले के बाद शुरू हुआ था। इस मामले में पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन यानी 3 जून को रौशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रौशन आनंद की इस गिरफ्तारी के विरोध में और उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर छात्र अब तक तीन बार बड़ा और उग्र विरोध-प्रदर्शन कर चुके हैं।
हाल ही में हुए प्रदर्शनों में आक्रोशित छात्रों ने पुलिस और प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि बिना किसी उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के रौशन सर को सीधे जेल भेज दिया गया, जबकि वे घटना के वक्त मौके पर मौजूद भी नहीं थे। छात्रों ने मांग की है कि जिन लोगों ने असल में गोली चलवाई और हिंसा भड़काई, वे अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पूरे मामले में तुरंत दखल देकर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
दूसरी ओर, इसी मामले से जुड़े एक अन्य अहम पहलू में बुधवार को खान सर के दोनों निजी गार्ड्स की जमानत याचिका पर कोर्ट में लंबी बहस हुई थी। सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन ने अदालत के समक्ष अपडेटेड केस डायरी और आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री (आपराधिक इतिहास) सबमिट की। इस पर आज (गुरुवार) अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में अंतिम बहस की जाएगी, क्योंकि कल दोनों गार्ड्स को अदालत से बेल नहीं मिल सकी थी।
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इसी बीच, जिला जज ने प्रसिद्ध शिक्षक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक (नो कोर्सिव एक्शन) लगा दी है, जिसका साफ मतलब है कि पुलिस फिलहाल उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती। हालांकि, अदालत ने खान सर को पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग करने और केस से जुड़े तथ्यों को न छुपाने का कड़ा निर्देश दिया है। अब सभी की नजरें आज कोर्ट में होने वाली सुनवाई और फैसलों पर टिकी हैं।
Location : Patna
Published : 11 June 2026, 12:03 PM IST