लोक अदालत में आज ट्रैफिक चालानों की सुनवाई, साल का आखिरी अवसर; जानें प्रक्रिया और नियम

देशभर में 13 दिसंबर को लोक अदालत आयोजित की जा रही है। छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों पर जुर्माना घटाया जा सकता है या माफ किया जा सकता है। सुनवाई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा।

Post Published By: सौम्या सिंह
Updated : 13 December 2025, 2:20 PM IST

New Delhi: देशभर में आज, 13 दिसंबर 2025 को साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जिनके पुराने ट्रैफिक चालान लंबित पड़े हैं। लोक अदालत का उद्देश्य छोटे ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामलों को कम समय और कम खर्च में निपटाना है। इसके जरिए जुर्माने की राशि घटाई जा सकती है या कुछ मामलों में चालान पूरी तरह माफ भी हो सकता है। सरकार का मकसद छोटे मामलों का बोझ कम करना और लोगों को न्याय दिलाना है।

किन मामलों में मिल सकती है राहत

लोक अदालत में उन मामलों पर सुनवाई की जाती है जो रोजमर्रा के ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े हों। इनमें शामिल हैं-

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  • बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना
  • रेड लाइट तोड़ना
  • गलत पार्किंग
  • ओवरस्पीडिंग
  • वाहन में PUC सर्टिफिकेट न होना
  • गलत लेन में गाड़ी चलाना
  • नंबर प्लेट से जुड़ी गलतियां

ऐसे मामलों में अक्सर जुर्माना कम कर दिया जाता है या पूरी तरह माफ कर दिया जाता है। यही कारण है कि देशभर के लोग लोक अदालत का इंतजार करते हैं।

ट्रैफिक चालानों की सुनवाई (फोटो सोर्स- इंटरनेट)

किन मामलों में नहीं मिलेगी माफी

लोक अदालत में गंभीर अपराधों के लिए राहत नहीं दी जाती। इनमें शामिल हैं-

  • शराब पीकर गाड़ी चलाना
  • हिट-एंड-रन
  • लापरवाही से किसी की मौत
  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाना
  • गैरकानूनी रेसिंग
  • किसी अपराध में इस्तेमाल हुई गाड़ियों के मामले

इसके अलावा पहले से कोर्ट में पेंडिंग केस या दूसरे राज्य के चालान भी लोक अदालत में नहीं निपटाए जाते।

रजिस्ट्रेशन और तैयारी कैसे करें

लोक अदालत में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) या अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको टोकन नंबर मिलेगा।

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सुनवाई के दिन यह दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी है-

  • टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर
  • चालान की कॉपी
  • वाहन के कागजात
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पहचान पत्र

कई जगहों पर वॉक-इन की सुविधा भी होती है, लेकिन समय से पहले पहुंचना बेहतर रहता है ताकि लंबी लाइनों से बचा जा सके। लोक अदालत की यह पहल न केवल लोगों को राहत देती है, बल्कि ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है। साल के आखिरी दिन इस अवसर का लाभ उठाना सबसे समझदारी भरा कदम होगा।

Location : 
  • New Delhi

Published : 
  • 13 December 2025, 2:20 PM IST