तो यूपी में सभी धर्मों के लोगों के लिए होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

यूपी में योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में सभी के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

Updated : 13 June 2017, 11:27 AM IST
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लखनऊ: यूपी में योगी सरकार ने शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। अब सभी धर्मों के लोगों को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें कि पूर्व में ही योगी सरकार ने विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी करने के ऑर्डर दिए थे। जिसके बाद राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल और बिहार में इसे लागू किया जा चुका है। इन राज्यों में पंजीकरण न कराने वालों से जुर्माना भी वसूला जाता है। यूपी में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था।

फाइल फोटो

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मुस्ल‍िमों ने किया था विरोध

अखिलेश सरकार में मैरिज रजिस्ट्रेशन लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई थी लेकिन मुस्लिमों के विरोध के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पूर्व मंत्री अहमद हसन की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर लोगों को सजा न देने का फैसला लिया। मुस्लिमों को इसमें छूट देने की तैयारी थी लेकिन तब मैनुअल जारी नहीं हो सका।

नया नियम कब से लागू होगा?

अब योगी सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमावली बन जाने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद हर किसी को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। इसमें किसी भी समुदाय को छूट नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले शख्स को यूपी सरकार की किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं मिल सकेगा। नियमावली जिस दिन से लागू होगी उसी दिन से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य माना जाएगा।

किसे मिलेगी छूट?

इस नियम से उन्हें छूट रहेगी जो पहले से विवाहित हैं लेकिन नियम लागू होने के बाद देर से रजिस्ट्रेशन कराने पर सरकार जुर्माना भी वसूलेगी। यह जुर्माना कितना होगा, अभी यह तय नहीं हुआ है।

Published : 
  • 13 June 2017, 11:27 AM IST

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