

सहारा-सेबी विवाद में गुरूवार को एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने 19 जून तक 1500 करोड़ रुपये कोर्ट में नहीं जमा करवाए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
नई दिल्ली: निवेशकों के पैसे न लौटाने के चलते सवालों में घिरे सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय सुनवाई के लिए गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने रॉय को चेतावनी दे दी है कि वे 19 जून तक पैसों का चैक जमा करवाएं नहीं तो उन्हें फिर से जेल का सफर तय करना पड़ सकता है।
कोर्ट ने उनकी पैरोल को 19 जून तक बढ़ा दिया है और अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एंबी वैली को नीलाम करने की भी चेतावनी दी है। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय ने 552 करोड़ रूपए के पोस्ट डेटेड चेक भी जमा किए हैं जिसे 15 जुलाई तक भुनाया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी है कि वह इस साल 15 जून तक सेबी-सहारा खाते में 1500 करोड़ जमा करेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को कहा था कि अगर सहारा समूह आदेश के मुताबिक बाजार नियामक सेबी के पास 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने में नाकाम होता है तो समूह की महाराष्ट्र में स्थित एंबी वैली संपत्ति की नीलामी करा दी जाएगी।
शीर्ष न्यायालय ने अपने 28 फरवरी के आदेश में सहारा को अपनी कुछ संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी थी, लेकिन उसे 13 अप्रैल, 2017 तक सेबी के पास 5,092.64 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे।
No related posts found.