
मैरिज सर्टिफिकेट
New Delhi: शादी दो लोगों के जीवन में नए सफर की शुरुआत होती है। यह सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ कानूनी अधिकारों का भी बंधन है। शादी के बाद कपल्स को कई प्रकार के अधिकार मिलते हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, जिन्हें साबित करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी हो जाता है। यह सर्टिफिकेट शादी को कानूनी रूप से मान्यता देता है और सरकारी व प्रशासनिक कार्यों में सहायक होता है।
मैरिज सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी?
मैरिज सर्टिफिकेट शादी का वह कानूनी दस्तावेज है जो आपके वैवाहिक संबंध को साबित करता है। यह सर्टिफिकेट कई जगहों पर जरूरी होता है।
• पासपोर्ट बनवाने के लिए
• विदेश जाने के लिए वीजा आवेदन में
• पत्नी के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
• कोर्ट में वैवाहिक विवाद या अन्य कानूनी मामलों में
बिना मैरिज सर्टिफिकेट के इन कामों में समस्या आ सकती है, इसलिए इसे बनवाना आज के दौर में अनिवार्य हो गया है।
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस
पहले यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना थोड़ा मुश्किल और समय लेने वाला काम था। अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ते थे। लेकिन अब यूपी सरकार ने इसे ऑनलाइन कर दिया है, जिससे लोगों को बहुत सुविधा मिली है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और टेंशन मुक्त होकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यूपी सरकार की स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाएं। वहां से आपको निम्नलिखित प्रक्रिया करनी होगी।
1. शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा।
2. जरूरी दस्तावेज जैसे शादी की फोटो, आधार कार्ड, गवाहों की जानकारी अपलोड करनी होगी।
3. सारी जानकारी सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
4. यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
5. आपको सिलेक्ट किए गए ऑफिस में जाकर 30 दिन के भीतर किसी भी वर्किंग डे पर जाकर मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।
जरूरी दस्तावेज और फीस
• शादी की फोटो
• दूल्हा-दुल्हन के आधार कार्ड
• गवाहों की जानकारी
• अन्य वैवाहिक प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
ऑनलाइन आवेदन के लिए 100 से 200 रुपये के बीच फीस देनी होती है। सही दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है, वरना आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और फिर से पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा।
Location : New Delhi
Published : 18 July 2025, 10:33 AM IST
Topics : certificate Marriage Certificate UP Marriage Certificate UP Marriage Certificate Process Utility News