UP Family Benefit Scheme: यूपी में पारिवारिक योजना के लाभ के लिए वोटर आईडी सहित ये पांच दस्तावेज जरूरी

UP Family Benefit Scheme में शहरी आवेदकों के लिए नियम आसान किए गए हैं। अब मृतक की उम्र साबित करने के लिए परिवार रजिस्टर या हाईस्कूल प्रमाणपत्र न होने पर भी पांच वैकल्पिक दस्तावेजों का सहारा लिया जा सकेगा।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 13 August 2026, 12:35 PM IST

Lucknow: राष्ट्रीय पारिवारिक योजना (UP Family Benefit Scheme) के लाभार्थियों के लिए शासन ने बड़ा बदलाव किया है। खासकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्हें मृतक की उम्र साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने में परेशानी होती थी। अब परिवार रजिस्टर या हाईस्कूल प्रमाणपत्र न होने पर भी कुछ दूसरे सरकारी दस्तावेजों के जरिए उम्र का सत्यापन कराया जा सकेगा।

शहरी आवेदकों को मिली राहत

समाज कल्याण विभाग ने योजना के तहत मृतक की उम्र के प्रमाण को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब शहरी क्षेत्र के ऐसे आवेदक, जिनके पास परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति और हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र नहीं है, वे पांच अन्य दस्तावेजों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन दस्तावेजों में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड शामिल हैं। यानी जरूरी कागजात की सूची अब पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो गई है।

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पहले क्या थी परेशानी?

25 अक्टूबर 2024 को जारी शासनादेश में मृतक की उम्र साबित करने के लिए परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या जन्मतिथि वाला शैक्षिक प्रमाणपत्र मान्य किया गया था। लेकिन शहरी इलाकों में परिवार रजिस्टर सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं होता। इसी वजह से कई आवेदकों के सामने आवेदन प्रक्रिया में अड़चन आ रही थी।

अब इसी परेशानी को देखते हुए शासन ने नियमों में बदलाव किया है, जिससे पात्र परिवारों के लिए योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया कुछ आसान हो सके।

आवेदन के साथ देना होगा स्वघोषणा पत्र

नए प्रावधान के तहत आवेदक को निर्धारित प्रारूप में एक स्वघोषणा भी देनी होगी। इसमें यह बताना होगा कि उसके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और संबंधित नगरीय क्षेत्र में परिवार या कुटुंब रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। इसके बाद निर्धारित पांच दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर मृतक की उम्र का सत्यापन कराया जा सकेगा।

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सुविधा सिर्फ नगरीय क्षेत्र के लिए

समाज कल्याण अधिकारी अंजनी कुमार के अनुसार, यह नई सुविधा केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए लागू होगी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को इस बदलाव को अपने मामले में लागू मानने से पहले संबंधित विभाग से नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

Location :  Lucknow

Published :  13 August 2026, 12:35 PM IST