
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए पांच जरूरी दस्तावेज (Img: AI Generated Image)
Lucknow: राष्ट्रीय पारिवारिक योजना (UP Family Benefit Scheme) के लाभार्थियों के लिए शासन ने बड़ा बदलाव किया है। खासकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्हें मृतक की उम्र साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने में परेशानी होती थी। अब परिवार रजिस्टर या हाईस्कूल प्रमाणपत्र न होने पर भी कुछ दूसरे सरकारी दस्तावेजों के जरिए उम्र का सत्यापन कराया जा सकेगा।
समाज कल्याण विभाग ने योजना के तहत मृतक की उम्र के प्रमाण को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब शहरी क्षेत्र के ऐसे आवेदक, जिनके पास परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति और हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र नहीं है, वे पांच अन्य दस्तावेजों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन दस्तावेजों में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड शामिल हैं। यानी जरूरी कागजात की सूची अब पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो गई है।
25 अक्टूबर 2024 को जारी शासनादेश में मृतक की उम्र साबित करने के लिए परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या जन्मतिथि वाला शैक्षिक प्रमाणपत्र मान्य किया गया था। लेकिन शहरी इलाकों में परिवार रजिस्टर सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं होता। इसी वजह से कई आवेदकों के सामने आवेदन प्रक्रिया में अड़चन आ रही थी।
अब इसी परेशानी को देखते हुए शासन ने नियमों में बदलाव किया है, जिससे पात्र परिवारों के लिए योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया कुछ आसान हो सके।
नए प्रावधान के तहत आवेदक को निर्धारित प्रारूप में एक स्वघोषणा भी देनी होगी। इसमें यह बताना होगा कि उसके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और संबंधित नगरीय क्षेत्र में परिवार या कुटुंब रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। इसके बाद निर्धारित पांच दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर मृतक की उम्र का सत्यापन कराया जा सकेगा।
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समाज कल्याण अधिकारी अंजनी कुमार के अनुसार, यह नई सुविधा केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए लागू होगी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को इस बदलाव को अपने मामले में लागू मानने से पहले संबंधित विभाग से नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
Location : Lucknow
Published : 13 August 2026, 12:35 PM IST