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गोरखपुर में हत्या के प्रयास के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, धारा 84 बीएनएसएस के तहत मुनादी

गोरखपुर में हत्या के प्रयास के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, धारा 84 बीएनएसएस के तहत मुनादी,पढिए पूरी खबर
गोरखपुर में हत्या के प्रयास के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, धारा 84 बीएनएसएस के तहत मुनादी

गोरखपुर: पुलिस अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। आरोपी अभिषेक सोनकर, निवासी बेनीगंज, थाना कोतवाली, के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत न्यायालय द्वारा उद्घोषणा आदेश जारी किया गया था, जिसे आज 24 मई को पुलिस ने पूरे विधिवत तरीके से लागू किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नैय्यर के निर्देश, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के घर पर ढोल-नगाड़ों और डुगडुगी के साथ मुनादी कराई। लाउडस्पीकर से उद्घोषणा नोटिस पढ़ा गया और उसकी प्रति आरोपी के घर के बाहर सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की गई। इस दौरान गवाहों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई।

डाइनामाइट न्यूज संवादाता अनुसार यह कार्रवाई थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 253/2024, धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत की गई। पुलिस की इस टीम का नेतृत्व उपनिरीक्षक अविनाश कुमार सिंह ने किया, जिनके साथ उपनिरीक्षक आलोक कुमार शुक्ला और कांस्टेबल राकेश यादव भी मौजूद रहे।

गोरखपुर पुलिस की यह कार्रवाई न सिर्फ आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कदम है, बल्कि यह अपराधियों को स्पष्ट संदेश भी देती है कि कानून से बचना आसान नहीं होगा। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस सक्रियता की सराहना करते हुए इसे अपराध के खिलाफ कड़ा कदम बताया है।

गोरखपुर पुलिस का यह कदम ज़ीरो टॉलरेंस नीति की एक मजबूत मिसाल बनकर उभरा है।

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