
Rahul Gandhi or Amit Shah (Image: Dynamite News)
Sultanpur News: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ वर्ष 2018 में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अदालत फैसला सुनाने वाली है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में अदालत के निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
इस मामले में भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। शिकायतकर्ता सुल्तानपुर के हनुमानगंज क्षेत्र के निवासी हैं। आरोप है कि राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक के बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि इस टिप्पणी से उन्हें ठेस पहुंची और उन्होंने इसे मानहानिकारक मानते हुए अदालत का रुख किया। अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई थी।
मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 13 अक्टूबर 2026 को दोनों पक्षों के वकीलों की बहस पूरी हुई। इसके बाद अदालत ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाने की तारीख निर्धारित की। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ल ने अपनी लिखित दलीलों में कथित बयान दिए जाने की बात स्वीकार किए जाने के बावजूद तर्क दिया कि बयान को उसके संदर्भ से अलग करके पेश किया गया था। वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने दलील दी कि लिखित जवाब में बयान का उल्लेख स्वीकार किए जाने के आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। ये दोनों पक्षों की दलीलें हैं; मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत ही तय करेगी।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ल के मुताबिक, कांग्रेस सांसद सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे अदालत में पेश होंगे। फैसले के दिन उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर अदालत का निर्देश है। करीब आठ साल से चल रहे इस मामले में अब न्यायालय का फैसला अहम होगा। हालांकि, फैसला आने से पहले यह कहना उचित नहीं होगा कि राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाएगा या उन्हें राहत मिलेगी। अंतिम स्थिति अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।
Location : Sultanpur
Published : 25 October 2026, 4:17 PM IST