नोएडा डीएम मेधा रूपम ने प्राइवेट स्कूलों वालों को सिखाया ऐसा सबक, जिले के लोग बोल रहे- बहुत बढ़िया मैडम जी

गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिला शुल्क नियामक समिति ने फीस नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 प्राइवेट स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जानिए किन स्कूलों पर हुई कार्रवाई और क्या हैं फीस बढ़ाने के नियम।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 5 August 2026, 3:45 PM IST

Noida: गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। फीस के नाम पर नियमों को ताक पर रखने वाले 7 बड़े प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में सामने आया कि कुछ स्कूलों ने तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ा दी, जबकि एक स्कूल ने अतिरिक्त चार्ज वसूलने की कोशिश की। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

फीस नियम तोड़ने पर प्रशासन सख्त

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई। इस बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों की ओर से बढ़ाई गई फीस की समीक्षा की गई। जांच के दौरान समिति को पता चला कि 6 स्कूलों ने सरकार की ओर से तय 7.23 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाई है। वहीं, एक स्कूल ने कंपोजिट फीस के अलावा अलग से एनुअल चार्ज भी वसूला, जो शुल्क विनियमन अधिनियम के नियमों के खिलाफ पाया गया। इसके बाद समिति ने सभी दोषी स्कूलों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया।

पहले दिए गए थे 45 नोटिस

जिला शुल्क नियामक समिति ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए निजी स्कूलों को पहले ही 45 नोटिस जारी किए गए थे। स्कूलों से फीस बढ़ोतरी को लेकर जवाब मांगा गया था, लेकिन जांच में 7 स्कूलों की ओर से नियमों का उल्लंघन सामने आया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत सभी निजी स्कूलों को निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।

इन स्कूलों पर हुई कार्रवाई

जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें एपीजे स्कूल सेक्टर-16 नोएडा, स्पर्श ग्लोबल स्कूल सेक्टर-20 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, रामाज्ञा स्कूल सेक्टर-50 नोएडा, विश्व भारती स्कूल सेक्टर-28 नोएडा, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल गौर सिटी ग्रेटर नोएडा, सेंट जॉन्स स्कूल सेक्टर-2 ग्रेटर नोएडा और बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर-21 नोएडा शामिल हैं। सभी स्कूलों पर नियमों के उल्लंघन के चलते एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

फीस बढ़ाने की तय सीमा क्या है?

प्रशासन के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी स्कूल अधिकतम 7.23 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा फीस बढ़ाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा बाल भारती पब्लिक स्कूल पर अतिरिक्त कार्रवाई की गई है। स्कूल ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 का फीस स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था और कंपोजिट फीस के अलावा अलग से एनुअल चार्ज भी लिया था। इसी वजह से स्कूल पर जुर्माना लगाया गया।

Location :  Noida

Published :  5 August 2026, 3:44 PM IST