आजम खां और अब्दुल्ला आजम को फिर बड़ा झटका, कोर्ट ने सजा बढ़ाकर 10 साल की

दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी सजा में तीन-तीन साल की बढ़ोतरी करते हुए अब कुल 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सरकार की अपील पर सुनाया गया।

Post Published By: Subhash Raturi
Updated : 23 May 2026, 4:38 PM IST

Moradabad: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों की सजा में तीन-तीन साल की बढ़ोतरी कर दी है। अब इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को कुल 10-10 साल की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नवंबर 2025 में सुनाई गई थी 7 साल की सजा

दरअसल, यह मामला अब्दुल्ला आजम के कथित दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नवंबर 2025 में फैसला सुनाते हुए सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। उस समय अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने माना था कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोप साबित होते हैं।

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बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों ने की थी अपील

मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट का रुख किया। बचाव पक्ष की ओर से सजा को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की गई थी। वहीं दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि दी गई सजा कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में शुरू हुई। दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस चली और कई कानूनी बिंदुओं पर तर्क रखे गए।

अदालत में हुई लंबी बहस

सजा बढ़ाने की अपील पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अभियोजन की ओर से अदालत में कई रूलिंग और कानूनी दस्तावेज भी दाखिल किए गए। वहीं बचाव पक्ष ने सजा को कम करने की मांग करते हुए कहा कि पहले से सुनाई गई सजा पर्याप्त है और उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

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कोर्ट ने सरकार की अपील मंजूर की

एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने का फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों की सजा में तीन-तीन साल की बढ़ोतरी कर दी। अब दोनों को कुल 10-10 साल की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने पहले लगाए गए जुर्माने को भी बढ़ाते हुए पांच-पांच लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

Location :  Moradabad

Published :  23 May 2026, 3:42 PM IST