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UP News: राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या ब्रिटिश ? लखनऊ हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

यूपी की राजधानी लखनऊ में आज राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पूरा मामला जानने के लिए पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट
Post Published By: Tanya Chand
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UP News: राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या ब्रिटिश ? लखनऊ हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

लखनऊः इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी अपनी नागारिकता को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले रायबरेली और अमेठी का दौरा किया था, जहां उन्होंने जनता की आवाज़ सुनी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ऐसे में अब राहुल गांधी के सिर नागारिकता एक विषय आ पड़ा है, जो उनके जीवन को काफी प्रभावित कर सकता है।

होईकोर्ट ने दिए केंद्र सरकार को निर्देश
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी पर अभी नागरिकता का एक केस चल रहा है, जिसमें सवाल यह है कि वह भारतीय नागरिक हैं या ब्रिटिश। इस केस को लेकर लखनऊ हाईकोट बेंच ने केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिए थे और कहा था कि 10 दिन के भीतर इस विषय को स्पष्ट करें।

कोर्ट को जवाब न मिलने पर दे सकती है अहम आदेश
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी सोमवार को लास्ट डेट थी, जो पूरी हो चुकी है। आज हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। यदि केंद्र सरकार नागरिकता को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती है तो हाईकोर्ट कोई अहम आदेश दे सकती है।

21 अप्रैल को हुई थी सुनवाई
इससे पहले कोर्ट में 21 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय ने केंद्र की ओर से एक रिपोर्ट पेश की। लेकिन कोर्ट ने उस रिपोर्ट में सख्त टिप्पणी की और कहा कि यह केस राष्ट्रीय महत्व का है, देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी!

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से किया सवाल
केस को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि ‘राहुल गांधी क्या भारतीय नागरिक है या नहीं ? 10 दिन में इसे स्पष्ट कीजिए’ हालांकि अभी तक राहुल गांधी की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ है।

क्या है मामला ?
यह केस तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के रहने वाले विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर की और दावा किया कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने चुनाव के समय आयोग के दिशा-निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वालों को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है।

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