
हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर युवती के साथ छेड़छाड़
Barabanki: बाराबंकी में एक जिम ट्रेनर और उसके साथियों को युवती को नशीले पदार्थ पिलाकर शोषण करने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। यह मामला एक बड़े उद्यमी की बेटी से जुड़ा है, जिसने हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर युवती को नशा दिया और उसके बाद शारीरिक शोषण किया।
एडीजे ज्ञानप्रकाश शुक्ला की अदालत ने जिम ट्रेनर हरीश प्रताप सिंह उर्फ राकेश को छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी पाते हुए पांच साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उसकी पत्नी वंदना सिंह, सहयोगी दीपाली सिंह, कपिल सिंह और मदारपुर गदिया निवासी उसका साला विशाल सिंह को मारपीट और अभद्रता के दोषी ठहराते हुए इतनी ही सजा दी गई है।
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यह मामला जुलाई 2021 का है, जब पीड़िता के पिता ने कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता, जो 21 वर्ष की युवती है, लगभग चार वर्षों से जिम जाती थी। इसी दौरान जिम संचालक हरीश सिंह ने उसे हेल्थ सप्लीमेंट के बहाने नशीले पदार्थ दिए और बार-बार उसका शारीरिक शोषण किया।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को नशे का इतना आदी बना दिया कि उसने अपने घर के जेवरात और नकदी भी आरोपियों को दे दी। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो हरीश सिंह और उसके साथी युवती और उसके परिवार के सदस्यों से मारपीट भी करने लगे।
अदालत के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि नशा देकर शोषण और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर न्यायपालिका सख्त रुख अपना रही है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए समाज और कानून दोनों को जागरूक होने की आवश्यकता है। पीड़ितों को हिम्मत कर अपनी बात उठानी चाहिए ताकि वे न्याय पा सकें।
बाराबंकी में जिम ट्रेनर और उसके साथियों को मिली सजा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक मजबूत संदेश है। यह मामला समाज में बढ़ रहे यौन अपराधों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण की गंभीरता को दर्शाता है। कानून व्यवस्था को चाहिए कि ऐसे मामलों में शीघ्र और सख्त कार्रवाई करें ताकि अपराधियों को न्याय मिल सके और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा मिले।
Location : Barabanki
Published : 11 September 2025, 1:03 PM IST
Topics : barabanki news Barabanki Police crime news UP News