गोरखपुर: शिक्षक-एमएलसी चुनाव को लेकर 8 किमी के दायरे में शराब की दुकानें रहेंगी बंद

आदेश के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन स्थित मतगणना स्थल के आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली आबकारी की सभी संबंधित दुकानें और बार निर्धारित अवधि तक बंद रहेंगे।

Updated : 22 October 2026, 9:41 PM IST

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड शिक्षक एवं खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने मतदान और मतगणना के मद्देनजर शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन स्थित मतगणना स्थल के आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली आबकारी की सभी संबंधित दुकानें और बार निर्धारित अवधि तक बंद रहेंगे।

27 अक्टूबर को मतगणना समाप्त

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, गोरखपुर में 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होना है। मतदान दिवस पर मतदान समाप्ति तक तथा 27 अक्टूबर को मतगणना समाप्त होने तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। मतगणना स्थल वाणिज्य भवन, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पास, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के निकट निर्धारित है। इसी स्थल से आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले आबकारी अनुज्ञापनों पर आदेश प्रभावी होगा।

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अनुज्ञापनों को बंद रखना अनिवार्य

इस अवधि में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, ताड़ी और भांग की दुकानों के साथ क्लब बार, रेस्टोरेंट बार, होटल बार तथा एफएल-9, एफएल-9ए, एफएल-16 और एफएल-17 श्रेणी के अनुज्ञापनों को बंद रखना अनिवार्य होगा।

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कानून-व्यवस्था

जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ग) के खंड-1 के अंतर्गत लोक शांति बनाए रखने और निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापन धारकों को किसी प्रकार का प्रतिफल या मुआवजा देय नहीं होगा।प्रशासन का उद्देश्य मतदान और मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।

Location :  गोरखपुर

Published :  22 October 2026, 9:35 PM IST