गोरखपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्कर्म के दोषी को मिली ये सजा

गोरखपुर : दुष्कर्म के दोषी ओम प्रकाश को सात साल की कठोर कैद, 22 हजार रुपये जुर्माना

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 29 October 2026, 10:37 PM IST

Gorakhpur: जिले में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरखपुर की अदालत ने दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए ओम प्रकाश उर्फ राम प्रकाश को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2017 में हरपुर बुदहट थाने में दर्ज इस मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद फैसला आया है।

पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार पैरवी की जा रही है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान थाना स्तर पर नियुक्त पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

यह मामला हरपुर बुदहट थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 113/2017 से संबंधित है। अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ राम प्रकाश पुत्र मुन्नी लाल, निवासी रामपुर गरथौली, टोला लखरी, थाना हरपुर बुदहट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-1, गोरखपुर में हुई। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।

अदालत ने दोषसिद्धि के बाद अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास और 22,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रमेशचन्द्र पाण्डेय, सिद्धार्थ सिंह और अतुल कुमार शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन कनविक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के बेहतर प्रस्तुतीकरण और न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाना है। गोरखपुर पुलिस द्वारा इस अभियान के तहत पुराने मामलों की नियमित समीक्षा कर दोषियों को दंडित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Location :  Gorakhpur

Published :  29 October 2026, 10:37 PM IST