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Gorakhpur Crime: 6 साल से फरार पॉक्सो आरोपी गोरखनाथ पुलिस की गिरफ्त में, अब होगा कानून के हवाले

पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में फरार चल रहे अभिषेक कुमार सिंह (33 वर्ष) को गोरखनाथ पुलिस ने आज आखिरकार गोयल गली मोड़, धर्मशाला बाजार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूलरूप से देवरिया जनपद के थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र के देउरवा गांव का रहने वाला है
Post Published By: Poonam Rajput
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Gorakhpur Crime: 6 साल से फरार पॉक्सो आरोपी गोरखनाथ पुलिस की गिरफ्त में, अब होगा कानून के हवाले

Gorakhpur: पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में फरार चल रहे अभिषेक कुमार सिंह (33 वर्ष) को गोरखनाथ पुलिस ने आज आखिरकार गोयल गली मोड़, धर्मशाला बाजार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूलरूप से देवरिया जनपद के थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र के देउरवा गांव का रहने वाला है और फिलहाल हरसेवकपुर नंबर-2, थाना शाहपुर में किराये पर रह रहा था।

उसके खिलाफ थाना गोरखनाथ में मुकदमा संख्या 484/2025 पंजीकृत है, जिसमें धारा 65(1) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बीते कुछ समय से वांछित चल रहा था और लगातार स्थान बदलकर पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुखबिर की सटीक सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया।

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6 वर्ष तक चला शोषण

यह मामला पीड़िता नित्या गुप्ता द्वारा दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी के अनुसार 2019 से लेकर 2025 तक आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। आरोप है कि वह बार-बार पीड़िता को अपने किराये के कमरे और होटलों में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर मारपीट, गालियां और धमकी देता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि शादी से इंकार करने पर वह वीडियो एवं फोटो वायरल करने की धमकी देता था।

अप्रैल 2025 में पीड़िता बालिग हुई, जिसके बाद वह विवाह का दबाव बनाने लगा और मानसिक प्रताड़ना बढ़ा दी। प्रारंभिक विवेचना में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में परिवर्तन करते हुए मामले में पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएँ 5/6 जोड़ी गईं।

पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया

गोरखनाथ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह मामला संवेदनशील प्रकृति का है और अधिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं बयान जुटाए जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी।

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पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के शोषण से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है और किसी भी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा।

 

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