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Gorakhpur: हत्या के प्रयास के मामले में 3 दोषियों को छह-छह साल की सजा

जनपद गोरखपुर की अदालत ने 25 साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपियों कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
Post Published By: Jay Chauhan
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Gorakhpur: हत्या के प्रयास के मामले में 3 दोषियों को छह-छह साल की सजा

Gorakhpur: जनपद गोरखपुर की अदालत ने 25 साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह फैसला गोरखपुर के अपर सत्र न्यायाधीश (ASJ/PC-02) की अदालत ने सुनाया।

डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट मुताबिक यह मामला वर्ष 2000 का है, जब थाना बांसगांव क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में आपसी विवाद के चलते जानलेवा हमला किया गया था।

इस मामले में थाना बांसगांव में मुकदमा अपराध संख्या 281/2000, धारा 307 व 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपीगण जंगसेर सिंह पुत्र शिवाजी सिंह, गंगेश सिंह पुत्र शिवाजी सिंह तथा संतोष सिंह पुत्र साहब सिंह ने मिलकर गंभीर अपराध को अंजाम दिया था।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक उपनिरीक्षक दीपक यादव, थाना बांसगांव के पैरोकार और जनपद की मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को हत्या के प्रयास का दोषी पाया।

न्यायालय ने तीनों दोषियों को 6-6 वर्ष का कारावास और 10,000-10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस निर्णय में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) श्री नितिन मिश्रा की प्रभावशाली भूमिका सराहनीय रही। उनकी सक्रियता और कानूनी दलीलों के चलते यह पुराना मामला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचा।

जनपद गोरखपुर पुलिस ने इस सफलता को अपराध नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रयास लगातार जारी है।

 

 

 

 

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