गोरखपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाज़ारी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना गीडा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो सिलेंडरों को अधिक दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

गोरखपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा
Gorakhpur: गोरखपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाज़ारी का बड़ा खेल सामने आया है। आम लोगों के लिए मिलने वाले सिलेंडरों को कुछ लोग चोरी-छिपे जमा कर बाजार में महंगे दामों पर बेच रहे थे। इस अवैध धंधे की भनक लगते ही पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग घरेलू गैस सिलेंडरों को ब्लैक मार्केट में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
अभियान के दौरान पुलिस को मिली सफलता
गोरखपुर जिले में पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई तेज की गई है। इसी अभियान के तहत थाना गीडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडरों की कालाबाज़ारी में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पाण्डेय के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया।
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पूर्ति निरीक्षक की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस के अनुसार पूर्ति निरीक्षक द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया था कि कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से एकत्र कर उन्हें बाजार में निर्धारित कीमत से अधिक दामों पर बेच रहे हैं। यह सिलेंडर आम उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित होते हैं, लेकिन आरोपी इन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर अवैध लाभ कमा रहे थे। शिकायत मिलने के बाद थाना गीडा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और छापेमारी के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
तीनों आरोपियों की हुई पहचान
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन कुमार वर्मा निवासी वार्ड नंबर 18 बुद्धनगर थाना पीपीगंज, अली मोहम्मद निवासी गोपालनगर थाना रेवती जिला बलिया और शुभम जायसवाल निवासी पीपीगंज थाना पीपीगंज के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अली मोहम्मद ट्रक चालक है और गैस सिलेंडरों के परिवहन में उसकी भूमिका सामने आई है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने इस मामले में थाना गीडा में मुकदमा अपराध संख्या 0110/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(2), 61(2) और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर इस गैस कालाबाज़ारी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।
प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी
प्रशासन ने साफ कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाज़ारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री या अधिक दामों पर बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।