कन्नौज: क्या है वो मामला, जिसमें कोर्ट ने नवाब सिंह यादव को सुनाई 8 साल की सजा

नवाब सिंह यादव और उनके सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कानून का शिकंजा कस गया है। कन्नौज की एडीजे/एफटीसी द्वितीय/गैंगस्टर कोर्ट ने सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए नवाब सिंह यादव समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।

Post Published By: Subhash Raturi
Updated : 29 May 2026, 6:38 PM IST

Kannauj: नवाब सिंह यादव और उनके सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कानून का शिकंजा कस गया है। कन्नौज की एडीजे/एफटीसी द्वितीय/गैंगस्टर कोर्ट ने सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए नवाब सिंह यादव समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।

नवाब सिंह और भाई को 8-8 साल की सजा

कोर्ट ने पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव और उनके भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव को 8-8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

वहीं, मामले में नामजद पूजा तोमर को 6 साल की कठोर कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज था मामला

यह मामला थाना कोतवाली कन्नौज में दर्ज मुकदमा संख्या 798/2024 से जुड़ा है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई थी।

पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी संगठित गिरोह चलाकर समाज में भय और आतंक का माहौल पैदा कर रहे थे और अवैध तरीके से आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित कर रहे थे।

पुलिस ने ‘सनसनीखेज प्रकरण’ के रूप में की थी मॉनिटरिंग

पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर कन्नौज पुलिस ने इस केस को चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण के रूप में लिया था। मामले की निगरानी के लिए स्पेशल टीम, मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकारों को लगाया गया था।

Location :  kannuj

Published :  29 May 2026, 6:31 PM IST