
आम आदमी की बड़ी जीत (Img: Canva)
Bhadohi: भदोही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत बीमा क्लेम का भुगतान नहीं करने के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा की खमरिया शाखा और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की भदोही शाखा को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने दोनों संस्थाओं को निर्देश दिया है कि पीड़ित महिला को दो माह के भीतर दो लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाए। साथ ही वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी देने होंगे। तय समय सीमा में भुगतान न होने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरी रकम अदा करनी होगी।
मामला औराई कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद गांव की रहने वाली परमिता का है। उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर बताया कि उनके पति विजय कुमार का बैंक ऑफ बड़ौदा की खमरिया शाखा में बचत खाता था। इस खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सक्रिय थी और 28 मई 2024 को उनके खाते से 20 रुपये प्रीमियम भी काटा गया था।
कुछ समय बाद दो अगस्त 2024 को विजय कुमार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान चार अगस्त को उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार ने योजना के तहत मिलने वाली बीमा राशि के लिए प्रक्रिया शुरू की।
परमिता ने बैंक से जानकारी लेने के बाद 21 सितंबर 2024 को ऑनलाइन बीमा क्लेम दाखिल किया। उनका आरोप था कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद न तो बीमा राशि जारी की गई और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला। लगातार प्रयास के बाद भी समाधान न मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग की पीठ ने पाया कि बीमा क्लेम के निस्तारण में अनावश्यक देरी और सेवा में कमी हुई है। इसी आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा की खमरिया शाखा और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की भदोही शाखा को पीड़िता को दो लाख रुपये का बीमा क्लेम तथा पांच हजार रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर पूरी राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
Location : Bhadohi
Published : 3 July 2026, 1:46 PM IST
Topics : bank of baroda Bhadohi News Consumer Court UP News