अगर आप सैलरी पाने वाले एम्प्लॉई हैं, तो आप शायद हर साल जून और जुलाई में Form 16 का बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे। लेकिन अब आपको अपनी वोकैबुलरी बदलनी होगी। भारत सरकार के प्रपोज़्ड इनकम टैक्स रूल्स 2026 के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से कई पुराने टैक्स फॉर्म हिस्ट्री बन जाएंगे और उनकी जगह नए नंबर वाले नए फॉर्म आ जाएंगे।

Form 16 को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट
New Delhi: अगर आप सैलरी पाने वाले एम्प्लॉई हैं, तो आप शायद हर साल जून और जुलाई में Form 16 का बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे। लेकिन अब आपको अपनी वोकैबुलरी बदलनी होगी। भारत सरकार के प्रपोज़्ड इनकम टैक्स रूल्स 2026 के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से कई पुराने टैक्स फॉर्म हिस्ट्री बन जाएंगे और उनकी जगह नए नंबर वाले नए फॉर्म आ जाएंगे।
क्या Form 16 सच में खत्म हो रहा है?
नहीं, फॉर्म खत्म नहीं हो रहा है बल्कि, इसका नाम और नंबर बदला जा रहा है। अभी का Form 16 अब Form 130 कहलाएगा। इसका काम वही रहेगा, बस नए कानून के तहत इसे एक नया टैग दिया गया है।
सिर्फ Form 16 ही नहीं, आपके इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कई दूसरे फॉर्म के नाम भी बदल रहे हैं। नया कानून सिर्फ नाम बदलने तक लिमिटेड नहीं है, इसमें कई प्रैक्टिकल बदलाव भी सुझाए गए हैं। पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों को अब 50% HRA छूट कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव है। पहले, सिर्फ़ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ही इसके लिए एलिजिबल थे।
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एजुकेशन अलाउंस की लिमिट ₹100 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति महीना करने का प्रस्ताव है। नए कानून का मकसद नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 करना है, जिससे आम आदमी के लिए टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी। सरकार कन्फ्यूजन से बचने के लिए कुछ समय के लिए पुराने और नए फॉर्म नंबरों को एक साथ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकती है।
अभी के लिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पुराने फॉर्म 31 मार्च, 2026 तक वैलिड रहेंगे। ये बदलाव असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू होंगे। बस यह ध्यान रखें कि अगले साल से, जब आप अपने एम्प्लॉयर से TDS सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो वे फॉर्म 16 के बजाय फॉर्म 130 मांग सकते हैं।
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