
बलरामपुर के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला
Balrampur: जिले के चर्चित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो मुख्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का भारी-भरकम आर्थिक दंड भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर राज्यभर में चलाए जा रहे विशेष विधिक अभियान के तहत बलरामपुर पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
घटना जनवरी 2022 की है, जब तुलसीपुर क्षेत्र के जरवा रोड पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद उर्फ पप्पू पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौके पर ही उनकी जान चली गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद मृतक के परिजनों की लिखित शिकायत पर तुलसीपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। जांच अधिकारी ने वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्यों को बारीकी से जुटाया। साक्ष्यों के आधार पर समय पर विवेचना पूरी कर आरोप-पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष मॉनीटरिंग सेल और जिला शासकीय अधिवक्ता की टीम ने मजबूत गवाहों और अकाट्य प्रमाणों को प्रस्तुत किया। लगातार और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप बलरामपुर स्थित विशेष अदालत ने दोनों नामजद आरोपियों, मेराजुल हक और महफूज, को हत्या का दोषी पाया।
अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। पुलिस और अभियोजन की इस संयुक्त और प्रभावी पैरवी को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करने वाली एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
Location : Balrampur
Published : 11 August 2026, 11:54 PM IST
Topics : Balrampur Crime News Balrampur Court former chairman murder case life imprisonment Murder Case Verdict