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रायबरेली के शहरी क्षेत्र में पशुपालन तोड़ रहे हैं नियम, ईओ ने किया चालान

रायबरेली के शहरी क्षेत्र में पशुपालन नियमो को तोड़ ईओ नगर पालिका ने कई पशुपालकों का चालान किया है। पढिये पूरी खबर
Post Published By: Poonam Rajput
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रायबरेली के शहरी क्षेत्र में पशुपालन तोड़ रहे हैं नियम, ईओ ने किया चालान

Raebareli: रायबरेली के वार्ड नंबर 25 छोटा घोसियाना और बड़ा घुसीयाना में नियमों के विपरीत पशुपालन से स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। यहां लोग शहरी क्षेत्र में पशुपालन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार 2017 में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गाय और भैंस पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया था। इन वार्डों के निवासी इन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। स्थानीय लोग पशुओं का गोबर खुले में फेंक रहे हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कई प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं।

स्थानीय निवासी आलोक, कैलाश और हरिश्चंद्र ने बताया कि यह समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। उनका कहना है कि शासन-प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

नगर पालिका के ईओ स्वर्ण सिंह ने बताया कि राणा नगर और शक्ति नगर में दो जगह 10,000 रुपये के चालान किए गए हैं। छोटा घोसियाना और बड़ा घुसीयाना में कई लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

प्रदेश के 213 शहरों में पशुपालन के लिए नए नियम लागू हैं। इन नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में केवल एक ही गाय या भैंस पाली जा सकती है। इसके लिए पशुपालकों को कम से कम 100 वर्ग गज जमीन अलग से रखनी होगी। साथ ही नगर निगम या पालिका से लाइसेंस लेना जरूरी है।

नए गोपालन नियमों के तहत, हर पशु के कान में टैग लगाना होगा। इस टैग पर मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। अगर पशु बाहर घूमता हुआ मिला तो 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

पशुपालकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पड़ोसियों को गोबर-मूत्र से कोई परेशानी न हो। हर 10 दिन में पशु का मल शहर से बाहर ले जाकर डालना होगा। रास्ते या खुले स्थान पर पशु को बांधना मना है। पशुघर के लिए 1000 रुपए सालाना लाइसेंस फीस देनी होती है।

स्थानीय निवासी प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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