निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन, अंतिम प्रकाशन होगा 14 फरवरी को

जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के स्वास्थ्य मानकों की जांच तथा अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने की तिथि 10 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

Post Published By: ईशा त्यागी
Updated : 4 December 2025, 5:07 PM IST
निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन, अंतिम प्रकाशन होगा 14 फरवरी को

निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएंगे काम

Gorakhpur: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि सभी कार्य आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराए जाएंगे।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अपने नाम जुड़वाने, संशोधित कराने या त्रुटि सुधार के लिए समय पर आवेदन करें, ताकि निर्वाचन नामावली अधिक सटीक और त्रुटिरहित तैयार की जा सके।

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। इसी तिथि तक मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ड्राफ्ट नामावली तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।

निर्वाचक नामावली के ड्राफ्ट प्रकाशन की तिथि 16 दिसंबर 2025 तय की गई है। इसके लिए कंट्रोल टेबल अपडेट करने और ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य 12 से 15 दिसंबर 2025 के बीच संपन्न होगा।

ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। वे 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपने दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके पश्चात नोटिस जारी करने, सुनवाई, सत्यापन और दावों/आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के स्वास्थ्य मानकों की जांच तथा अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने की तिथि 10 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

उन्होंने आमजन से फिर से आग्रह किया कि वे अद्यतन नामावली में अपना नाम सुनिश्चित कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवश्यक आवेदन अवश्य करें, जिससे आगामी चुनावी प्रक्रिया सुचारु और त्रुटिरहित हो सके।

Gorakhpur: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि सभी कार्य आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराए जाएंगे।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अपने नाम जुड़वाने, संशोधित कराने या त्रुटि सुधार के लिए समय पर आवेदन करें, ताकि निर्वाचन नामावली अधिक सटीक और त्रुटिरहित तैयार की जा सके।

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। इसी तिथि तक मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ड्राफ्ट नामावली तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।

निर्वाचक नामावली के ड्राफ्ट प्रकाशन की तिथि 16 दिसंबर 2025 तय की गई है। इसके लिए कंट्रोल टेबल अपडेट करने और ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य 12 से 15 दिसंबर 2025 के बीच संपन्न होगा।

ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। वे 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपने दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके पश्चात नोटिस जारी करने, सुनवाई, सत्यापन और दावों/आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के स्वास्थ्य मानकों की जांच तथा अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने की तिथि 10 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

उन्होंने आमजन से फिर से आग्रह किया कि वे अद्यतन नामावली में अपना नाम सुनिश्चित कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवश्यक आवेदन अवश्य करें, जिससे आगामी चुनावी प्रक्रिया सुचारु और त्रुटिरहित हो सके।

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Published : 
  • 4 December 2025, 5:07 PM IST