Supreme Court: एफआईआर में देरी हो तो अदालत को सतर्क रहना चाहिए,जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब किसी प्राथमिकी में देरी होती है और उचित स्पष्टीकरण का अभाव रहता है तो अभियोजन पक्ष की कहानी में चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने की संभावना को दूर करने के लिए अदालतों को सतर्क रहना चाहिए तथा साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर