दिल्ली की एक अदालत ने संगठित साइबर अपराध में शामिल होने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत केवल विशेष मामलों में ही दी जानी चाहिए।