पंजाब के राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने पर निर्णय लें: न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को 19 और 20 जून को आयोजित ‘‘संवैधानिक रूप से वैध’’ सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट