बाराबंकी : पति की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
बाराबंकी जिले की एक विशेष अदालत ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट