सुप्रीम कोर्ट ने दो बेटों की हत्यारोपी मां को समय पूर्व रिहाई की स्वीकृति दी, नैतिकता पर कही ये बात
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर समाज को उपदेश देने वाली संस्था नहीं है तथा वह कानून के शासन से बंधा है। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ ही दो बेटों की हत्या के अपराध में 20 साल जेल में गुजार चुकी एक महिला की समय-पूर्व रिहाई की स्वीकृति दे दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर