आईपीसी के 162 वर्षों के इतिहास में टीका-टिप्पणी के लिए दो साल की सजा कभी नहीं हुई थी: चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता के 162 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि तीखी टीका-टिप्पणी के लिए किसी को दो साल की सजा हुई हो।