सरकार ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को शुक्रवार को कुछ राहत दी। इसके लिये वित्त विधेयक में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था दी गयी है
लगातार दो माह तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी 21 जून से माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..
करदाताओं की परेशानियों को देखते हुए आयकर विभाग ने समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। पहले विभाग ने कहा था, 31 जुलाई से आगे समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 अगस्त तक कर दिया गया है।