केरल सरकार ने ‘आदमखोर’ बाघ को पकड़ने या बेहोश करने में असमर्थ रहने पर उसे मारने का आदेश दिया
केरल सरकार ने रविवार को एक ‘आदमखोर’ बाघ को पकड़ने या बेहोश करने में असमर्थ रहने पर उसे जान से मारने का आदेश जारी किया। बाघ के हमले में यहां कलपेट्टा के पास 36 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के एक दिन बाद यह आदेश जारी किया गया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट