Can a Girl Marry After Puberty? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या मुस्लिम लड़की तरुणाई के बाद पसंद की शादी कर सकती है? जानिये पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की याचिका पर शुक्रवार को विचार करने पर सहमत हो गया, जिसमें कहा गया था कि एक मुस्लिम लड़की तरुणाई (प्यूबर्टी) के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट