हाई कोर्ट ने पुरुष साथी से मतभेद के बाद रेप का आरोप लगाने वाली महिलाओं को दी चेतावनी, जानिये पूरा मामला
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि इन दिनों एक महिला और उसके पुरुष साथी के बीच मतभेद पैदा होने पर महिलाओं द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 के तहत दुष्कर्म के लिए दंडित करने वाले कानून का एक हथियार की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर