‘‘अनुचित व्यवहार करने वाले’’ आरटीआई कार्यकर्ता को जानकारी मांगने के अयोग्य ठहराया जाना चाहिए: सूचना आयोग
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन करने वाले एक कार्यकर्ता को ‘‘बेहद अनुचित व्यवहार’’ करने वाला करार देते हुए कहा है कि ऐसे आवेदक को ‘सार्वजनिक अधिकारियों से आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने के अयोग्य ठहराया जाना चाहिए’। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर